टॉवर | यूनिट प्रकार | उपलब्ध यूनिट संख्या |
यूनिट दर (लाख में) |
आवेदन राशि | पजेशन समय |
---|---|---|---|---|---|
E1 | 1 BHK | 11 | 10.50 | ₹ 21,000 | Ready To Move |
L1 | 2 BHK | 15 | 16.25 | ₹ 21,000 | दिवाली 2025 |
L2 | 2 BHK | 55 | 15.75 | ₹ 21,000 | अप्रैल 2026 |
मध्यम व अल्प वर्ग के परिवारों को उत्कृष्ट आवास उपलब्ध कराने की दृष्टि से राज्य सरकार द्वारा जारी की गई जन आवास योजना के प्रावधानों के अन्तर्गत इस मार्गदर्शिका में वर्णित विवरण के अनुसार आवेदकों द्वारा आवासों के आवेदन/ आवंटन हेतु आवेदन किया जा सकता है।
आवेदन के नियम व शर्तें
. 25 मार्च 2025 तक जिसका आवेदन में लॉटरी के माध्यम से फ्लैट निकला है वह व्यक्ति एग्रीमेंट या बाकी 10 परसेंट राशि का भुगतान नहीं करेगा तो लॉटरी में सफल आवंटी का आवंटन निरस्त हो जाएगा उसके बाद कंपनी द्वारा दोबारा लॉटरी द्वारा किसी अन्य को दे सकती है।
· आवास केवल रिहायशी प्रयोजन हेतु प्रयोग में लिये जावेंगे। आवास में आवंटी किसी प्रकार का निर्माण नहीं करा सकेगा एवं अन्य कोई अनाधिकृत/ वाणिज्यिक उपयोग कर सकेगा। किसी भी प्रावधान का उल्लंघन करने पर विकासकर्ता/ फर्म द्वारा नोटिस जारी कर एवं सुनवाई के उपरांत आवास का आवंटन निरस्त करने के समस्त अधिकार होंगे।
· निर्धारित अवधि में विकासकर्ता/ फर्म के कार्यालय में आवेदन प्रस्तुत करने वाले आवेदकों को वरीयता क्रमानुसार लॉटरी में सम्मिलित किया जायेगा एवं लॉटरी में सफल आवेदकों की सूची विकासकर्ता/ फर्म द्वारा जारी की जायेगी।
· आवेदक अपने पत्राचार के पते में परिवर्तन की सूचना विकासकर्ता/ फर्म के पते पर देगा। पते में परिवर्तन की सूचना नहीं देने अथवा आवेदक की गलती से पत्र आवेदन को प्राप्त नहीं होने की दशा में विकासकर्ता/ फर्म द्वारा कोई आपत्ति स्वीकार नहीं की जायेगी। पता परिवर्तन कराते समय वांछित दस्तावेजों की छाया प्रतियों के साथ वरीयता क्रम/ फार्म क्रमांक अवश्य लिखें। विकासकर्ता/ फर्म द्वारा पता परिवर्तन की स्वीकारिता के पश्चात् ही परिवर्तन मान्य होगा। अतः आवेदक को परामर्श है कि इस संबंध में विकासकर्ता/ फर्म से सूचना प्राप्त नहीं होने की स्थिति में संबंधित कार्यालय से पता परिवर्तन की जानकारी प्राप्त करनी होगी।
· आवेदक द्वारा ऐसे स्थान जहां सामान्यजन का प्रवेश वर्जित हो, का पता अंकित करने की स्थिति में विकासकर्ता/ फर्म द्वारा किये गये पत्राचार तथा उनकी प्राप्ति में होने वाले विलम्ब अथवा पत्राचार प्राप्त होने के लिये विकासकर्ता/ फर्म के संबंधित कार्यालय के सम्पर्क में रहना होगा।
· आय वर्गानुसार परिवार में पति-पत्नि एवं आश्रित में से कोई एक आवेदक ही आवास आवंटन हेतु पात्र होगा।
· विकासकर्ता/ फर्म द्वारा आवास का निर्माण पूर्ण होने की सूचना प्रेषित करने पश्चात् आवास का कब्जा लेने में विलम्ब करने पर आवंटी द्वारा रख-रखाव शुल्क का भुगतान करना होगा।
· आवंटन राज्य सरकार द्वारा बनाये गये नियमों/आदेशों/उप-बधों/परिपत्रों के तहत होगा। विकासकर्ता/ फर्म नियमों, आदेशों एवं परिपत्रों के परिपेक्ष में आवंटन नियमों में परिवर्तन करने के लिये पूर्णतः सक्षम होगी और ये पंजिकृत आवेदकों/ आवंटियों के लिये पूर्णतया लागू होगें।
· आवेदन राशि ऑनलाइन, चैक एवं डी.डी. द्वारा ही स्वीकार की जायेगी। किसी प्रकार का कोई नगद लेन-देन स्वीकार्य नहीं होगा। विकासकर्ता/ फर्म द्वारा निर्धारित विक्रय मूल्य के अलावा किसी भी व्यक्ति या प्रतिनिधि को किसी भी प्रकार के लेन-देन के लिये अधिकृत नहीं किया गया है।
· फ्लैट का कब्जा प्राप्त करने के पश्चात् एक वर्ष की अवधि में फ्लैट में निवास करना अनिवार्य होगा। अन्यथा विकासकर्ता /फर्म को ऐसे फ्लैट्स का आवंटन निरस्त कर फ्लैट का कब्जा प्राप्त कर अन्य पात्र व्यक्ति को आवंटन करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त होगा
· लॉटरी द्वारा जो भी फ्लैट आवंटित होंगा, उसे परिवर्तित नहीं किया जा सकेगा।
· जन आवास योजना – 3A(CM jan aawas yojna – 3A) के प्रावधानों में राज्य सरकार द्वारा किये गये संशोधनों के प्रावधान लागू होंगे।
· किसी संस्था/ कम्पनी के नाम से भरा गया आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किया जावेगा।
· मध्यम व अल्प वर्ग के परिवारों को उत्क्रष्ट व नियोजित योजना में आवास उपलब्ध कराने की दृष्टि से राज्य सरकार द्वारा जारी की गई जन आवास योजना के प्रावधानों के अन्तर्गत इस मार्गदर्शिका में वर्णित विवरण के अनुसार आवेदकों द्वारा आवासों के आवेदन/ आवंटन हेतु आवेदन किया जा सकता है।
· परियोजना से सम्बधिंत सामान्य क्षेत्रों के उपयोग, मरम्मत, देखभाल तथा सम्मिलित सेवाओं जैसे जीना (स्टेयर केस, लिफ्ट), बगीचें, पार्किंग, सामुदायिक भवन एवं पानी, बिजली, सीवरेज, खुले स्थान इत्यादि के प्रयोग तथा रख-रखाव के लिये प्रत्येक आवंटी को आवंटियों की एक पंजीकृत संस्था (रजिस्टर्ड सोसाइटी)/ कम्पनी द्वारा निर्धारित संस्था का सदस्य होना अनिवार्य होगा। इस बाबत फ्लैट का कब्जा लेने से पूर्व विकासकर्ता/ फर्म द्वारा निर्धारित राशि जमा करवानी होगी, जो कि सोसायटी के गठन होने पर सोसायटी के बैंक खाते में स्थानान्तरित की जावेगी। भविष्य में सोसायटी द्वारा रख-रखाव हेतु मांगी गई राशि आवंटी द्वारा जमा करानी होगी। रख-रखाव का खर्चा आवंटी द्वारा वहन किया जावेगा। इस आशय की अण्डरटेकिंग देने पर ही आवंटी को आवास का कब्जा दिया जावेगा।
· इस योजना में कुल प्राप्त आवेदन पत्रों में से वर्गानुसार विकल्पानुसार प्रत्येक आय वर्ग में उपलब्ध आवासों की संख्या के बराबर सफल आवेदकों की लाॅटरी द्वारा वरियता निर्धारित की जावेगी। लॉटरी के पश्चात् शेष असफल रहे आवेदकों को उनकी जमा आवेदन राशि का रिफण्ड (बिना ब्याज) रेखांकित चैक से उनके आवेदन पत्र में अंकित पते पर रजिस्टर्ड पोस्ट द्वारा भेज दिया जायेगा।
· इस योजना में आवंटी को आवंटित फ्लैट का निर्माण पूर्ण होने की सूचना प्राप्त करने की दिनांक से केन्द्र सरकार, राज्य सरकार एवं अन्य विधिक संस्था के देय समस्त करों एवं राशि (जैसे आवास सम्पत्ति कर, नगर निगम कर, शहरी जमाबंदी इत्यादी) का भुगतान करना होगा।
· किसी नुकसान होने या वस्तुओं के चोरी चले जाने से बचने की दृष्टि से, निम्नांकित फिटिंग/ फिक्सचर आदि का कार्य विकासकर्ता/ फर्म द्वारा आवंटी को कब्जा देने की वास्तविक तारीख से एक माह के भीतर पूर्ण किया जायेगाः- विद्युत/फिटिंग/फिक्सचर सेनेटरी फिटिंग।
· किन्हीं अरिहार्य कारणों से विकासकर्ता /फर्म योजना में प्रभावी स्थान में फ्लैट नहीं देने की स्थिति में उसी शहर की अन्य योजनाओं में फ्लैट उपलब्ध करवाने के लिए विकासकर्ता /फर्म स्वतंत्र होगा तथा इस विषय पर आवंटी की कोई आपत्ति स्वीकार नहीं होगी। आवंटित किये जाने वाले प्रस्तावित डिजाईन/ स्पेसिफिकेशन/ साईज आदि में परिवर्तन किये जाने का विकासकर्ता/ फर्म को पूर्ण अधिकार होगा।
· उक्त योजना में किसी दैनिक घटना/ प्राकृतिक आपदाओं/ न्यायालय के सीगन आदेश/ निर्माण सामग्री की अनउपलब्धता के कारण उक्त आवास/योजना की पूर्णता में विलम्ब पर विकासकर्ता/ फर्म किसी भी प्रकार उत्तरदायी नहीं होगा।
· इस आवेदन पत्र में वर्णित शर्तां के अलावा किसी ब्रोकर/सेल प्रतिनिधि द्वारा किया गया कोई भी वायदा/ कमिटमेंट लागू नहीं होगा।
· भारत सरकार/राजस्थान सरकार द्वारा यदि भविष्य में किसी पॉलिसी, एक्ट, नियमों में कोई परिवर्तन किये जाने पर योजना में पड़ने वाले प्रभाव हेतु विकासकर्ता की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।
· आवेदक के विधिक उत्तराधिकारी/ मुख्यारआम तथा अन्य विधिक प्रतिनिधि इस आवेदन पत्र में विर्णित शर्तों की पालना हेतु बाध्य होंगे।
· आवेदक को आवेदन से पूर्व परियोजनाओें एवं प्रचलित नियमों की पूर्ण जानकारी प्रदान की जा चुकी है। लॉटरी के पश्चात् सफल आवेदकों की कोई शिकायत मान्य नहीं होगी
· सब्सिडी दिलाने की विकासकर्ता की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी
· फ्लैट लेने वाले आवंटी पात्रता के आधार पर वित्तीय संस्थाओं से ऋण हेतु आवेदन कर सकते हैं। इस बाबत् विकासकर्ता/फर्म द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र/ त्रिपक्षीय अनुबंध पत्र जारी किये जायेंगे।
· आवंटी द्वारा ऋण की सुविधा प्राप्त नहीं करने की स्थिति में स्वयं के फ्लैट की सम्पूर्ण देय राशि विकासकर्ता /फर्म द्वारा जारी मांग पत्र में वर्णित तिथि से पूर्व जमा करनी होगी।
· बैंक की शर्तों के अनुसार अधिकतम 90 प्रतिशत ऋण मिल सकता है।
· आवेदन राशि का बैंकर चैक या डी0डी0 SAAGAR BUILD ESTATE PVT. LTD. Account के नाम बनाया जाये।
· CM Jan Awas – 3A योजना से संबंधित किसी भी प्रकार से विवाद का न्यायिक क्षेत्र Alwar होगा।
· आवंटी फ्लैट के संबंध में भारत सरकार/राजस्थान सरकार द्वारा निर्धारित नियमों की पालना के लिए बाध्य होगा।
· EWS के लिए 3 लाख तथा LIG के लिए 6 लाख तक की वार्षिक आय अनिवार्य हैं।
· www.janawas.net वेबसाइट पर दिये गये ऑनलाइन आवेदन के लिंक पर क्लिक करें।
· अब आपके सामने मुख्यमंत्री जन आवास योजना – 3A (cm jan awas yojna – 3A) का एक फार्म आयेगा।
· इस फार्म में दी गई समस्त जानकारी को ध्यानपूर्वक भरें एवं सब्मिट बटन पर क्लिक करें।
· अब आपके द्वारा भरी गई जानकारी का विवरण आएगा, उसे चैक करके Pay Now पर क्लिक करें।
· Pay Now पर करने के बाद आप अपना भुगतान Card, Bank, UPI, या Wallet किसी भी माध्यम से कर सकते है।
· आप डी0डी0 एवं NEFT/RTGS के माध्यम से भुगतान नीचे दिए गए पते पर काॅरियर करें।
SAAGAR BUILDESTATE PVT.LTD.
WONDER KUTUMB, NEAR RAATH INTERNATIONAL SCHOOL, Village- Dooghera, Tehsil- Behror, District- Alwar, Rajasthan -301020
RTGS / NEFT DETAIL
M/S SAAGAR BUILDESTATE PVT.LTD.
ACCOUNT NO. 673705600514
BANK NAME:- ICICI BANK
IFSC CODE:- ICIC0006737
BRANCH:- GANDHI NAGAR , SCHEME-08, ALWAR
· आवंटन लॉटरी द्वारा होगा, अगर लॉटरी के द्वारा फ्लैट नहीं निकलता है तो आवेदन राशि पूरी लौटा दी जाएगी।
योजना के अंतर्गत जिस आवेदन कर्ता का लॉटरी के माध्यम से सफल चयन होगा वह अगर किसी कारणवश फ्लैट लेने से मना करता है या कैंसिल करता है तो उसके द्वारा जमा आवेदन राशि नहीं लौटाई जाएगी।
· यदि आवेदक का आवेदन पत्र किसी कमी के कारण स्वीकार्य योग्य नहीं हाने पर आवेदक की जमा राशि रेखांकित चैक से रजिस्टर्ड पोस्ट द्वारा आवेदन पत्र में अंकित पते पर लौटा दी जायेगी। इस अवधि का विकासकर्ता/फर्म द्वारा कोई ब्याज देय नहीं होगा।
· यदि आवंटी द्वारा मांग पत्र में दर्शायी गई राशि 25 मार्च 2025 तक जमा नहीं कराये जाने पर आवंटन निरस्त हो जाएगा।
· प्रस्तावित योजना (CM jan awas – 3A) किसी अपरिहार्य कारणों से मूर्तरूप नहीं ले पाती है तो ऐसी स्थिति में आवेदकों को उनकी आवेदन राशि 9 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित लौटा दी जायेगी।